नई दिल्ली। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। इमरान के वकील बाबर अवान ने कहा- कोर्ट के फैसले के साथ खान फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चेयरमैन बन गए हैं। खान को 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और वो इस वक्त अटक जिले की जेल में कैद हैं।
खान के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि जेल से बाहर आने पर उन्हें किसी दूसरे केस में गिरफ्तार न किया जाए। हालांकि, खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इनमें से दो केस ऐसे हैं, जिनमें जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की टीमें उनका इंतजार कर रही हैं।
FIA को सीक्रेट लेटर चोरी (साइफर गेट स्कैंडल) और NAB को 9 मई को हुई हिंसा मामले में खान से पूछताछ करनी है। खास बात ये है कि NAB खान को 90 दिन तक पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में रख सकती है। इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत जमानत भी नहीं दे सकेगी। राहत सिर्फ ये रहेगी कि खान को जेल के बजाय जांच एजेंसी के हेडक्वार्टर के कमरे में रखा जाएगा।