दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नकली सोना देकर असली सोने के जेवरात की खरीदी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का दुर्ग पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं के साथ दो पुरूषों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस प्रकार की वारदातों को इस गिरोह द्वारा अंजाम दिए जाने का भी खुलासा हुआ है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी है।
ठगी की इस वारदात की शिकायत सहेली ज्वेलर्स के मोहित जैन ने पुलिस में दर्ज कराई थी। मोहित बताया था कि 17 जून को सुनीता नाम की महिला दुकान आई थी। जिसने सोने के टाप्स देखे और पसंद आने पर उन्हें खरीद लिया। इन टाप्स की कीमत के बदले में महिला ने पुराने सोने के जेवर दिए थे। इन जेवरों की सुनार से जांच कराए जाने पर सोना नकली निकला। इसी तरह से 16 जून को महावीर ज्वेलर्स में भी ठगी की घटना हुई थी।
शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला की सीसीटीवी में मिले फुटेज के आधार पर पतासाजी प्रारंभ की। लाज आदि की पड़ताल किए जाने पर स्टेशन रोड स्थित लाखे लाज से दो दंपति पुलिस के हत्थे चढ़े। संदिग्ध महिला से पूछताछ किए जाने पर महिला ने इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। महिला सुनीता ने बताया कि उसका पति संजय कुमार एवं पति का दोस्त पिण्टू तथा पिण्टू की पत्नी रेशमी सभी लोग मिलकर एक स्थान में घटना घटित करते थे , दो दिन से ज्यादा वहीं नहीं रुकते थे और अलग – अलग चले जाते थे । महिला के स्वीकार किये जाने पर संजय कुमार , पिण्टू तथा रेशमी को लाखे लॉज से ही पकड़ा गया एवं आरोपियों के कब्जे से ठगी किए गए सोने का लाकेट एवं टाप्स कीमती 50,000 रूपये मूल्य का जप्त किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने रायपुर में 2 ज्वेलर्स पर एवं बिलासपुर में 4 ज्वेलरी दुकानों भी इसी प्रकार नकली सोने का जेवर जेवर प्राप्त कर ठगी किया गया है । आरोपियों सोने के जेवर कीमती 1,68,500 बरामद किए गए। इस कार्यवाही में एसआई सरोज चौवरे, एएसआई आर.एल. वर्मा, के.एस. यादव, कांस्टेबल अनूप साहू, गौर सिंह राजपूत, राजकुमार यादव की विशेष भूमिका रही। पुलिस की गिरफ्त में आए सुनिता देवी पति संजय कुमार वर्मा (30 वर्ष), निवासी गौतम बुद्ध नगर, नोएडा , उ.प्र., रेशमी उर्फ दशमी खैरवार पति पिण्टू (23 वर्ष), निवासी नई बस्ती कांजीपुरा, बलिया उ.प्र .,संजय कुमार पिता स्व . हनुमान प्रसाद (32 वर्ष), निवासी गौतम बुद्ध नगर, नोएडा उ.प्र . पिण्टू खैरवार पिता स्व . समदत्त (26 वर्ष), निवासी नई बस्ती कांजीपुरा , बलिया , उ.प्र . के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।