दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर में अकेली विवाहित महिला के साथ जबरिया शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी पीडि़त महिला के पति का दोस्त था। वहीं घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य ज्योति कलश विर्सजन करने शीतला मंदिर गए थे। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने पैरवी की थी।
मामला धमधा थाना क्षेत्र का है। 5 अप्रैल 2017 को अपने दो बच्चों के साथ पीडि़त महिला घर में अकेली थी। महिला का पति, देवर, सास, ससुर, ननंद ज्योति कलश विर्सजन करने शीतला मंदिर गए थे। इसी दौरान महिला के पति का दोस्त समन लाल साहू (43 वर्ष) घर पहुंचा। घर में महिला को अकेली पाकर उसे जबरदस्ती अंदर ले गया और उसके साथ इच्छा के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान पीडि़ता के पति के घर पर पहुंचने पर समन मौके से भाग गया। जिसके बाद मामले की शिकायत धमधा थाना में की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 376, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में किया गया। विचारण के दौरान यह तथ्य सामने आया की आरोपी समन लाल साहू पीडि़ता का दोस्त है और घर के पास ही निवास करता है। घटना दिन को महिला को बच्चों के साथ अकेली पाकर अभियुक्त उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले गया। शोर मचाने से रोकने के लिए मुंह बंद किया और जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाए। इसी दौरान पति के घर पहुंचने वह धक्का देकर मौके से घर से भाग गया। इस मामले में न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों को आधार पर आरोपी समन लाल साहू को महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने का दोषी पाया। अभियुक्त को दफा 376 (1) के तहत 10 वर्ष के कारावास व 2 हजार रु. के अर्थदंड से दंडि़त किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।