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पति की हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद, पिता भी दोषी करार

नेवई, 3 अगस्त 2025 — तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत सारथी की अदालत ने पति की हत्या के मामले में दोषी पाई गई कविता साहू और उसके पिता गुमान साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोनों आरोपियों को दोषी माना।

इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री भावेश कटारे ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि थाना नेवई क्षेत्र में घटित इस वारदात में कविता साहू ने अपने पिता गुमान साहू के साथ मिलकर अपने पति अभिषेक नायक की लकड़ी के पटरे और बांस के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

घटना रात्रि के समय की है, जब दोनों ने षड्यंत्रपूर्वक मृतक अभिषेक को अपने घर बुलाया और फिर योजनाबद्ध तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी। अदालत ने पर्याप्त सबूतों, गवाहों और अभियोजन के तर्कों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

इस फैसले को न्यायपालिका की ओर से घरेलू हिंसा और आपराधिक षड्यंत्र के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।