नगरीय निकाय निर्वाचन-2025: निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र से कर्मचारी करेंगे मतदान

दुर्ग। नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र (डाकमत पत्र) के माध्यम से मतदान का अधिकार दिया गया है। इसके तहत वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

उपसंचालक समाज कल्याण एवं नोडल अधिकारी (डाकमत पत्र) श्री अमित परिहार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिए पात्र पाए गए अधिकारी/कर्मचारी 13 फरवरी 2025 को शाम 5.30 बजे तक कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत परिसर, दुर्ग में उपस्थित होकर मतदान कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए पात्र कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र का प्रेषण पहले ही किया जा चुका है। यह कदम उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उठाया गया है, जो निर्वाचन कार्य में संलग्न होने के कारण मतदान केंद्रों पर स्वयं उपस्थित होकर मतदान नहीं कर पाएंगे

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