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मासूम से की अश्लीलता, युवक को मिली जीवन भर की जेल की सजा

पडौसी के घर खेलने गई मासूम बालिका के साथ अश्लील व अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी युवक को न्यायालय द्वारा जीवन भर की कैद की सजा से दंडि़त किया गया है। युवक ने 12 साल से कम उम्र की बालिका के साथ अनैतिक कृत्य किया था। इस मामले पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने यह फैसला सुनाया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।

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दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना जामुल थाना क्षेत्र में 12 जनवरी 2018 को घटित हुई थी। पीडि़त मासूम शाम लगभग 4.30 बजे अपने पडौसी के घर गई थी। उस दौरान पडौसी का दोस्त नवीन ठाकुर (24 वर्ष) घर आया हुआ था। घर में सूनेपन का फायदा उठाकर नवीन ने मासूम को अपने साथ अश्लील हरकत की और उसे अनैतिक हरकत करने मजबूर किया। कुछ समय पश्चात मासूम रोते हुए पडौसी के घर से अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जामुल पुलिस ने शिकायत के आधार पर अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के ग्राम परसतराई निवासी नवीन ठाकुर के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने आरोपी नवीन ठाकुर को मासूम के साथ अश्लील अनैतिक कृत्य करने का दोषी पाया। आरोपी को दफा 376 (2) के तहत मृत्यु पर्यन्त तक कारावास व 10 हजार रु. के अर्थदंड, 354 के तहत 3 वर्ष के कारावास तथा दफा 509 के 1 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है।