इस वर्ष होगा 4 नेशनल लोक अदालतों का आयोजन, पहली लोक अदालत 12 मार्च को होगी आयोजित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की तिथि निर्धारित की गई है। वर्ष 2022 में 12 मार्च , 14 मई, 13 अगस्त एवं 12 नवंबर 2022 इन तिथियों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव द्वारा नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण किये जाने के संबंध में दुर्ग में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के साथ विद्युत, वित्त, बैंक के अधिकारियों की की बैठक ली जा रही है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की अवधि में न्यायलयीन प्रकरण के सुनवाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। प्रकरणों के पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करना चाहते हैं। लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, मोटर यान अधिनियम, चेक अनादरण के प्रकरण, विद्युत के मामले अत्यधिक संख्या में निराकृत किये जा सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक न्यायिक अधिकारियों को प्रकरण के अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से संपर्क/चर्चा कर राजीनामा के अंतिम स्तर तक प्रकरण को पहूंचाया जाकर निराकृत किया जा सकता है। इसके लिए पक्षकारों की प्री-सिटिंग भी कि जा रही है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत, असल में, हमारे देश में विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसे बोलचाल की भाषा में ‘लोगों की अदालत’ भी कहते हैं। इसके गठन का आधार 1976 का 42वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय की अवधारणा जोड़ी गई और शासन से अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है, विवादों का आपसी सहमति से समझौता कराना । लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है, विवादों का आपसी सहमति से समझौता कराना है।