विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रारंभ किया कोविड प्रभावित बच्चों को सुरक्षा देने का अभियान, 4 फरवरी तक करें आवेदन

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कोविड संक्रमण से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड महामारी से अपने मां-बाप दोनो को खो दिया है उन्हें निशुल्क शिक्षा एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाए जाने हेतु चिन्हाअंकित किया जाएगा। ऐसे बच्चों की जानकारी 4 फरवरी तक गौरव पथ पर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय सदन मे दी जा सकती है।

अभियान के तहत पैरालीगल वालेटिंय द्वारा बच्चों एवं वयस्कों को मास्क का वितरण किया गया। एवं नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एंव सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। समझाया गया कि बार बार साबुन से हाथ धोना है, हमेशा खाँसते या छींकते समय रुमाल या मास्क का प्रयोग करें। हमेशा दूसरे से बात करते समय दूरी बनाकर रखें एवं मास्क का प्रयोग करें। बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता-पिता को खोया है या अकेले रह गए हैं। इस प्रकार के बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत देखभाल और सुरक्षा की जाएगी। इन बच्चों को जेजे एक्ट 2015 के सेक्शन 31 के तहत ज़िले की चाइल्ड वेलफ़ेयर कमेटी के सामने पेश करना होगा, ताकि बच्चे की देखभाल के लिए ज़रूरी आदेश पास किए जा सके। इस संबंध मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।