मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मकान-दुकान की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क को तीन प्रतिशत घटाने का फ़ैसला किया है। तीन प्रतिशत की कटौती इस वर्ष एक सितंबर से 31 दिसबर तक लागू रहेगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगले साल एक जनवरी से 31 मार्च के बीच यह छूट दो प्रतिशत रहेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने एक और महत्त्वपूर्ण फैसले के तहत कोविड-19 की स्थिति को देखते हुये राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयाजित की जाने वाली सभी परीक्षणाओं को आगे के लिये टालने का फ़ैसला किया है। राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा के लिये संशोधित समयसारिणी बाद में घोषित की जायेगी। उन्होंने कहा, "परीक्षाओं को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थगित किया जा रहा है।" राज्य सरकार ने माहाद इमारत ढहने की दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिवार के सदस्य को पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा कि है। राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई महानगर क्षेत्र में मुंबई को छोड़कर आठ नगर निगमों और सात पालिका परिषदों के लिये एक अलग झुग्गी-झोपड़ी विकास प्राधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिये 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटन को मंजूरी दी गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र झुग्गी-झोपड़ी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय ठाणे में होगा। मुख्यमंत्री के कार्यालय से जारी वक्तव्य में कहा गया है,
“नई मुंबई में सिडको और नैना क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपड़ी विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये निर्णय लिया गया है। ठाणे में पनवेल, कल्याण-डोम्बीवली, भिवंडी-निजामपुर, वसई-विरार, मीरा भयंदर और उल्हासनगर नगर निगमों की विकास परियोजनाओं को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्यवन इससे हो सकेगा।” नया प्राधिकरण अंबरनाथ, बदलापुर, अलीबाग, पेन, सोपोली, माथेरन और करजात पालिका परिषद भी नये प्राधिकरण के तहत आयेंगे। वक्तव्य मं कहा गया है कि राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के विकास की परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एक अध्ययन समूह गठित किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन क्षेत्र के लिये निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और माल वाहनों पर वाहन कर को समाप्त करने का फ़ैसला किया है। वाहन कर से छूट एक अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक इससे तात्पर्य यह हुआ कि 2020-21 में 50 प्रतिशत कर छूट दे दी गई। बयान में कहा गया है कि यह छूट सालाना कर देने वाले माल ढुलाई वाहनों, पर्यटन वाहनों, स्कूल बसों और निजी सेवायें देने वाले वाहनों को मिलेगी। इस दूट से राज्य सरकार के खजाने को 700 करोड़ रुपये का नुक़सान होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चक्रवाती तूफान ‘क्यार’ और ‘महा’ के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने का काम नहीं करने की वज़ह से नुक़सान उठाने वाले मछुआरों को 65.17 करोड़ रुपये की सहायता देने का भी फ़ैसला किया गया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में अतिरिक्त दूध स्टाक को दूध पाउडर में परिवर्तित करने की योजना को सितंबर और अक्ट्रबर तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। इसका 6.51 लाख जनजातीय बच्चों और 1.1 लाख दूध पिलाने वाली माताओं को फायदा होगा।