Chhattisgarh Aldermen Appointment के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर और सरगुजा संभाग के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए आधिकारिक सूची जारी की है। लंबे समय से इन नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है।
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Chhattisgarh Aldermen Appointment में कुल 32 नगरीय निकाय शामिल
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 32 शहरी निकायों में एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। इनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं।
इन नियुक्तियों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आधिकारिक मंजूरी दी है। आदेश जारी होने के साथ ही सभी मनोनीत पार्षद अपने-अपने निकायों में जिम्मेदारी संभालेंगे।
रायपुर नगर निगम में सबसे अधिक 11 एल्डरमैन नियुक्त
Chhattisgarh Aldermen Appointment के तहत सबसे अधिक नियुक्तियां रायपुर नगर निगम में की गई हैं। यहां कुल 11 एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त किए गए हैं।
इसके अलावा रायपुर संभाग के कई अन्य नगरीय निकायों में भी एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं—
- माना कैंप
- तिल्दा-नेवरा
- गोबरा नवापारा
- आरंग
- मंदिर हसौद
- अभनपुर
- खरोरा
- कुरूद (यदि विभागीय सूची में यही नाम हो; प्रकाशित सूची के अनुसार नाम का मिलान करें)
- समोदा
- चंदखुरी
साथ ही गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में भी मनोनयन किया गया है।
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सरगुजा संभाग में भी जारी हुई Chhattisgarh Aldermen Appointment की सूची
सरगुजा संभाग के अंबिकापुर नगर निगम सहित कई नगर निकायों में भी एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं।
इनमें प्रमुख रूप से—
- बलरामपुर
- सूरजपुर
- कोरिया
- जशपुर
- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी)
जिले के विभिन्न नगर निकाय शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से स्थानीय निकायों को अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिलेगा और जनभागीदारी भी बढ़ेगी।
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अरुण साव ने पहले ही दिए थे संकेत
एल्डरमैन नियुक्तियों को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी।
हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने संकेत दिए थे कि नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी।
अब विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद इस प्रक्रिया पर मुहर लग गई है।
किस कानून के तहत हुई Chhattisgarh Aldermen Appointment?
विभागीय आदेश के अनुसार ये नियुक्तियां—
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956
- छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961
के प्रावधानों के तहत की गई हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
राज्य सरकार का मानना है कि एल्डरमैन की नियुक्ति से नगरीय निकायों को अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा।
इन मनोनीत पार्षदों के अनुभव का उपयोग स्थानीय विकास योजनाओं, जनहित के कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों में किया जा सकेगा। इससे नगर निकायों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।






Chhattisgarh Aldermen Appointment के तहत 32 नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है। रायपुर नगर निगम में सबसे अधिक 11 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं, जबकि रायपुर और सरगुजा संभाग के कई अन्य नगर निकाय भी इस सूची में शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य स्थानीय निकायों में जनभागीदारी बढ़ाना और अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से विकास कार्यों को गति देना है।
