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संपत्ति विरूपण अधिनियम : दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को कारण बताओं नोटिस

दुर्ग, (छत्तीसगढ़)। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश रावटे ने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को विधानसभा निर्वाचन-2023 संपत्ति विरूपण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करने के संबंध में नोटिस जारी किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम उमरपोटी में स्थित शासकीय पानी टंकी एवं निजी मकान में बिना सहमति के चुनाव प्रचार का लेखन कराया गया है। जो कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन है। उक्त लेखन को मौके पर एफ.एस.टी. दल एवं ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए मिटाया गया है।

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा साहू को शासकीय संपत्ति पानी टंकी एवं निजी मकान मालिक सेे सहमति प्राप्त किये बिना चुनाव प्रचार का लेख कराये जाने को आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए इस संबंध में तत्काल जवाब कार्यालय को प्रस्तुत करने कहा गया है। अन्यथा इस स्थिति में निर्वाचन नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।