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अब मुंबई के आरे कॉलोनी में नहीं चलेगी आरी, शीर्ष अदालत ने लगाई रोक

मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आरे कॉलोनी में काटे जा रहे पेड़ों की कटाई पर शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार को तत्काल इस पर रोक लगाने कहा है। इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सहमति जाहिर कर दी है। अब इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।

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नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभी जितने पेड़ कट गए तो ठीक लेकिन आगे पेड़ नहीं कटेंगे। पिछले एक हफ्ते से इस मामले पर मुंबई की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से 2,646 पेड़ों को काटने की इजाजत मिली थी। आरे कॉलोनी पर शीर्ष कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश है कि पेड़ों की कटाई को तुरंत रोका जाए और आगे कोई भी पेड़ ना काटा जाए।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मामले को चेक करेंगे और आगे अपनी बात कहेंगे. अदालत ने कहा है कि अगर ये गलत है तो गलत है, चाहे एक प्रतिशत ही क्यों ना हो। अदालत ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा मांगा है और मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी है। अब इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा है कि मेट्रो को जितने पेड़ काटने थे उतने काट लिए गए हैं।