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10 हजार का दिया कर्जा, वसूली के बाद भी 80 हजार की मांग, पुलिस ने दो के खिलाफ किया जुर्म दर्ज

कर्ज पर ली गई की रकम की वापसी के बाद भी और रकम की मांग कर धमकाएं जाने के मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कर्ज पर ली गई रकम 10 हजार थी, जिसकी अदायगी के बाद भी 80 हजार रु. की मांग आरोपियों द्वारा किए जाने का आरोप है। मामले में पुलिस ने दफा 384 तथा 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। एसएएफ कालोनी, कातुलबोर्ड निवासी मधु निर्मलकर (36 वर्ष) द्वारा उतई निवासी नरेन्द्र सिंह से 10 हजार रु. की रकम वर्ष 2017 में कर्जा पर ली गई थी। नरेन्द्र सिहं नेवई पारा चौक स्थित नरेन्द्र टे्रडर्स का संचालक है। गांरटी के बतौर नरेन्द्र ने मधु से लक्ष्मी विलास बैक के दो चेक लिए थे। कर्जा में ली गई रकम को अदा कर िदए जाने के बाद भी नरेन्द्र द्वारा चेक को वापस नहीं किया गया और अब 80 हजार रु. की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर नरेन्द्र पर मधु को उसके घर पर जा कर धमकाने का भी आरोप है। वहीं चेक बाउंस का फर्जी प्रकरण मधु के खिलाफ अदालत में दाखिल कर दिया गया। इसके अलावा नरेन्द्र के दोस्त उतई निवासी चेतन सिंहा द्वारा बिल्ंिडग मटेरियल की बकाया राशि 40 हजार की वसूली का नोटिस अपने वकील के माध्यम से भिजवाया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि नरेन्द्र सिंह व चेतन सिंहा मिलकर उसे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रुप से प्रताडि़त कर रहे है। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ कर दी है।