युवक के गले पर चलाया चाकू : जानलेवा हमला करने के आरोपी के सहयोगी को अदालत ने दी 3 साल कैद की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। चाकूबाजी कर युवक पर जानलेवा हमला किए जाने के लगभग एक साल पुराने मामले अदालत ने आज फैसला सुनाया है। मामले का मुख्य अभियुक्त अदालत का फैसला आने तक भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं चाकूबाजी की इस घटना में सहयोग प्रदान करने वाले आरोपी को अदालत ने कारावास की सजा से दंडित किया है। सह आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर दफा 307/34 के तहत 3 वर्ष के कारावास व 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।

वारदात 14 अक्टूबर 2021 को भिलाई नगर थाना अंतर्गत घटित हुई। आरोपी मनीष नायक तथा शिवा तांडी भिलाई सेक्टर 5 में सड़क न. 10 के पास खड़े थे। शाम करीब 7 बजे पीड़ित प्रशांत तांडी वहां से गुजरा तो दोनों ने अश्लील गाली-गलौज करना प्रारंभ कर दिया। जिसके बाद आरोपी मनीष नायक ने प्रशांत के गले पर जान लेने के इरादे से चाकू से वार कर दिया। इस हमले में आरोपी शिवा तांडी का पूरा सहयोग रहा।

पुलिस ने शिकायत और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था। मामले के सह आरोपी शिवा तांडी को गिरफ्तार कर 16 अक्टूबर 2021 को जेल भेज दिया था। वहीं अभियुक्त मनीष नायक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। पुलिस ने विवेचना पश्चात अभियुक्त मनीष को फरार घोषित करते हुए प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात सत्र न्यायाधीश ने आरोपी शिवा तांडी (18 वर्ष) को दफा 307/34 के तहत दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।