दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर के लिए किराना दुकान से मसाला लेकर लौट रही किशोरी को बुरी नियत से पकड़ने के आरोपी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 4 वर्ष के कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सरिता दास की अदालत में बुधवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला दुर्ग कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़ित 17 वर्ष की किशोरी 15 जून 2020 की रात किराना दुकान गई थी। जहां से वह मसाला खरीद कर घर वापस आ रही थी, तभी मोहल्ले का युवक गैंदू उर्फ गैंदलाल यादव (25 वर्ष) पीछे से आया और अश्लील कमेंट करते हुए किशोरी को बुरी नियत से पीछे से पकड़ लिया। युवक के चंगुल से पीड़िता किसी प्रकार से छूट कर अपने घर पहुंची और गैंदू द्वारा की गई इस हरकत की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता ने बताया कि इस प्रकार की हरकत आरोपी पहले भी कई बार कर चुका है। मामले की शिकायत पुलिस में की गई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी गैंदू उर्फ गैंदलाल यादव के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात आरोपी को बुरी नीयत छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया। अभियुक्त गैंदू उर्फ गैंदलाल यादव को दफा 354 के तहत एक वर्ष तथा पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
