दुर्ग, 14 जून 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को “बंद ऋतु (क्लोज़ सीजन)” घोषित किया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा 3, उपधारा 2 के अंतर्गत लिया गया है।

उप संचालक मत्स्य सुश्री सीमा चंद्रवंशी ने जानकारी दी कि इस अवधि में जिले के सभी नदी-नालों से जुड़े तालाबों और जलस्रोतों में मछली पकड़ने की गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि, केज कल्चर (जाल में मछली पालन) जैसे कार्य, जो नदी-नालों से असंबद्ध जलाशयों में किए जा रहे हैं, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के तहत उसके विरुद्ध एक वर्ष का कारावास, ₹10,000 का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
प्रशासन का उद्देश्य इस फैसले से राज्य के जलीय संसाधनों और मछलियों की जैव विविधता को संरक्षित करना है, जिससे मत्स्य पालन उद्योग को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सके।
