बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। बालको में 14 साल पहले हुए चिमनी हादसे में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेपको कंपनी के तीन चीनी अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी है। तीनों अधिकारियों ने कोरबा एडीजे कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत किया था। शासन की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल मधुनिशा सिंह ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा।
बता दें कि 14 साल पहले बालको में निर्माणाधीन 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र के एक चिमनी के गिरने से 40 मजदूरों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने सेपको के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जिला कोर्ट में मामला चलाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने धारा 304 और 201 के तहत आरोप निर्धारित किए हैं, जिसमें आरोपियों पर जानबूझकर जान जोखिम वाले काम करने और साक्ष्य छिपाने के आरोप तय किए गए हैं।
पुलिस द्वारा प्रारंभिक जाँच के बाद बालको, जीडीसीएल, सेपको के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया था। इसके बाद एडीजे कोर्ट द्वारा 13 दोषियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसमें चीनी ठेका कंपनी सेपको के प्रोजेक्ट मैनेजर वू छनान, ल्यू जाकसन, वांग क्यूंग शामिल हैं।