यश ड्रीम चिटफंड कंपनी की संपत्ति की कुर्की में जुटा प्रशासन, विक्रय एवं निवेशकों को राशि वापसी के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

दुर्ग, (छत्तीसगढ़)। यश ड्रीम रियल स्टेट की करोड़ों की संपत्ति की कुर्की की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीणा के निर्देश पर प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी कंपनी की संपत्ति की कुर्की के साथ निवेशकों को निवेशित राशि वापस किए जाने की प्रक्रिया को भी पूर्ण करेंगे।

बता दें निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत निवेशकों से धन राशि जमा कराकर उनके धन की राशि वापस नहीं किये जाने के कारण यश ड्रीम रीयल स्टेट दुर्ग कंपनी और संचालकों की संपत्तियों को कुर्क करने के अंतरिम कुर्की आदेश को विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा आत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कुर्क की गई संपत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया 1908 के आदेश 21 अंतर्गत उपबंधित नियमों के अंतराल विक्रय तथा निवेशकों को नियमानुसार निक्षेप राशि की वापसी की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु तहसीलदार दुर्ग, भिलाई-3 एवं पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) को प्राधिकृत किया है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी यश ड्रीम रीयल स्टेट लिमिटेड दुर्ग कंपनी और संचालकों की सभी सम्पत्तियां जो उनके क्षेत्रांतर्गत हो, का विधिसम्मत तरीके से तत्परता पूर्वक निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। साथ ही की गई कार्यवाही से कार्यालय जिला दण्डाधिकारी दुर्ग को अवगत कराएंगे।