नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से सभी करदाताआों के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो एक अप्रैल, 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) भी इसे लेकर निवेशकों को सलाह दे चुका है कि मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो बाजार में उनका लेनदेन प्रभावित हो सकता है।Pan Aadhaar Link न करने पर ये हो सकती है परेशानी
केंद्र सरकार द्वारा एक जुलाई, 2017 से पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार की ओर से कई बार पैन को आधार से लिंक की तिथि को बढ़ाया चुका है। सीबीडीटी ने अब इसकी तारीख को 31 मार्च, 2023 कर दिया है। अगर आप अपने पैन को आधार से इस तारीख तक लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स भरने, बैंक में लेनदेन, शेयर खरीदने और बेचने आदि में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।अपने पैन को आधार से लिंक आप घर बैठे आसानी कर सकते हैं।
इसके लिए आधिकारिक इनकम टैक्स (Income Tax) की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और ‘Quick Links’ सेक्शन में लिंक आधार ऑप्शन’ पर क्लिक करें। पैन और आधार नंबर डालने पर यह एक दूसरे से लिंक हो जाएगा।SMS से ऐसे करें पैन को आधार से लिंकएसएमएस से आधार से पैन लिंक करने के लिए आपको 567678 या 56161 पर UIDPAN <12 अंकों का आधार कार्ड> <10 डिजिट पैन> लिखकर भेजना होगा। इसके अलावा आप पैन सर्विस सेंटर जाकर आसानी से पैन और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं।