परिजन गए पूजा में नाबालिग भाग गई प्रेमी संग हैदराबाद, अदालत ने आरोपी प्रेमी को किया कुल 23 वर्ष के कारावास से दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी प्रेमी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी को अदालत ने कुल 23 वर्ष के कारावास और 50 हजार एक सौ रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। पीड़ित किशोरी के गुमशुदगी दिन परिजन पूजा कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान वह प्रेमी के साथ लापता हो गई थी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला धमधा थाना क्षेत्र का है। शहर की 14 वर्ष की किशोरी घर से 12 जुलाई 2021 को लापता हो गई थी। गुमशुदगी के दिन दोपहर को किशोरी के परिजन पूजा कार्यक्रम में शामिल होने रिश्तेदार के यहां गए थे। किशोरी अपनी भाभी के साथ थी। इसी दौरान घर में बताए बिना वह कही चली गई। काफी पतासाजी करने पर किशोरी के संबंध में जानकारी नही मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करायी गयी। पुलिस मामला दर्ज कर मामले को पडताल में लिया था।

पड़ताल के दौरान जानकारी सामने आई किशोरी का प्रेम संबंध शहर के ही ताराचंद साहू (21 वर्ष) के साथ चल रहा था। पुलिस ने ताराचंद के कब्जें से किशोरी को 25 जुलाई 2021 को बरामद कर लिया। पूछताछ में किशोरी ने बताया शादी का झांसा देकर ताराचंद उसे हैदराबाद ले गया था। जहां उसने कई बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद प्रकरण को विवेचना पश्चात अदालत के समक्ष पेश किया गया।

प्रकरण पर विचारण पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात आरोपी को दोषी करार दिया गया। मामले के अभियुक्त ताराचंद साहू को दफा 366 के तहत 3 वर्ष तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।