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Bulk Waste Generators Registration: अब सभी बड़े कचरा उत्पादकों का ऑनलाइन पंजीयन होगा अनिवार्य

Bulk Waste Generators Registration को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र भेजकर अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन सुनिश्चित कराने को कहा है। यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

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Bulk Waste Generators Registration के लिए CPCB पोर्टल हुआ अनिवार्य

नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है।

अब प्रदेश के सभी चिन्हित Bulk Waste Generators Registration इसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कराना अनिवार्य होगा। इससे सभी पंजीकृत संस्थानों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी।

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क्या है Bulk Waste Generators Registration और किन पर लागू होंगे नियम?

यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 (Solid Waste Management Rules, 2026) के तहत लागू की गई है।

इन नियमों के अनुसार बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों, परिसरों और अन्य चिन्हित इकाइयों को अपना Bulk Waste Generators Registration कराना होगा।

इनमें मुख्य रूप से शामिल हो सकते हैं—

  • बड़े अस्पताल
  • होटल एवं रिसॉर्ट
  • शैक्षणिक संस्थान
  • बड़े आवासीय परिसर
  • मॉल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स
  • औद्योगिक एवं संस्थागत परिसर

इन संस्थानों को अपने स्तर पर कचरा प्रबंधन के निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।


सभी नगरीय निकायों को दिए गए विशेष निर्देश

विभाग ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित सभी बड़े कचरा उत्पादकों की पहचान करें।

इसके बाद उनका Bulk Waste Generators Registration CPCB के ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अधिक प्रभावी होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

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Background: 19 दिन पहले बैटरी वेस्ट पर भी हुई थी सख्ती

Bulk Waste Generators Registration को लेकर जारी निर्देश ऐसे समय आए हैं जब करीब 19 दिन पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बैटरी वेस्ट के अवैध कारोबार पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे।

मंडल ने स्पष्ट किया था कि बिना पंजीयन और आवश्यक दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण और परिवहन पूरी तरह गैरकानूनी है।


बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन जरूरी

बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत केवल पंजीकृत संस्थाओं को ही पुरानी बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग की अनुमति है।

साथ ही कारोबारियों के लिए खरीद-बिक्री एवं परिवहन से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज रखना भी अनिवार्य किया गया है।


नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने चेतावनी दी थी कि खुले स्थानों पर पुरानी बैटरियां जमा करना, बिना अनुमति उनका भंडारण करना या अवैध खरीद-बिक्री करना कानून का उल्लंघन है।

ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान चलाकर स्क्रैप डीलरों, कबाड़ कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और बैटरी व्यापार से जुड़े लोगों की जांच भी की जाएगी। गंभीर अनियमितता मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई होगी।


Bulk Waste Generators Registration को अनिवार्य बनाकर राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। CPCB के केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीयन से बड़े कचरा उत्पादकों की निगरानी आसान होगी, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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