Chhattisgarh Cabinet के 9 बड़े फैसले: UCC से लेकर महिला सशक्तीकरण और सैनिक राहत तक — जानें हर निर्णय की पूरी जानकारी

Chhattisgarh Cabinet की आज एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 9 बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं, सैनिकों, किसानों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों के जीवन पर सीधा असर डालेंगे।

इन निर्णयों में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में समिति गठन से लेकर महिला भूमि रजिस्ट्रेशन में भारी छूट, सैनिकों को संपत्ति खरीद पर राहत और अवैध खनन पर कड़े दंड जैसे अहम कदम शामिल हैं।


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UCC समिति का गठन — न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता

Chhattisgarh Cabinet का पहला और सबसे चर्चित निर्णय है — Uniform Civil Code (UCC) लागू करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन।

यह समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। समिति के अन्य सदस्यों के मनोनयन का अधिकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को दिया गया है।

UCC क्यों है जरूरी?

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण और पारिवारिक विवादों में अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य सरकार को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है।

समिति कैसे काम करेगी?

यह समिति राज्य के नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेगी। वेब पोर्टल के माध्यम से भी फीडबैक आमंत्रित किया जा सकता है।

समिति की सिफारिशों पर तैयार प्रारूप को मंत्रिपरिषद की अनुमति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बल मिलेगा।


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महिलाओं के लिए बड़ी राहत — भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की कमी

Chhattisgarh Cabinet ने महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए यह तय किया कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

इस फैसले का उद्देश्य है महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

इस निर्णय से सरकार को लगभग ₹153 करोड़ राजस्व की कमी होगी, लेकिन सरकार ने इसे महिला सशक्तीकरण के लिए एक जरूरी निवेश माना है।


सैनिकों और विधवाओं को बड़ी राहत — स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट

Chhattisgarh Cabinet ने देश की सेवा में समर्पित सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को जीवनकाल में एक बार ₹25 लाख तक की संपत्ति (भूमि/भवन) खरीदने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

सैनिकों का जीवन लगातार स्थानांतरण और अस्थायित्व से भरा होता है। सेवानिवृत्ति के बाद जब वे स्थायी निवास बनाते हैं, तो यह छूट उन्हें वास्तविक आर्थिक राहत देगी।


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औद्योगिक भूमि नियमों में बड़ा संशोधन — Ease of Doing Business को बढ़ावा

Chhattisgarh Cabinet ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में व्यापक संशोधन को मंजूरी दी।

इस संशोधन के प्रमुख लाभ

इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को भूमि आवंटन में स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी। भूमि आवंटन की न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं में तर्कसंगत बदलाव किए गए हैं।

NBFC सहित वित्तीय संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। PPP (Public-Private Partnership) मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश और औद्योगिक अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

लैंड बैंक भूखंडों हेतु एप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान भी किया गया है, जो उद्योगपतियों के लिए बड़ी सुविधा होगी।



रेत खनन नियमों में क्रांतिकारी बदलाव

Chhattisgarh Cabinet ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में संशोधन को मंजूरी दी।

अब केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDL) को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी।

इससे पट्टेदार के एकाधिकार के कारण उत्पन्न रेत आपूर्ति संकट में कमी आएगी और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।


अवैध खनन पर कड़ा प्रहार — 5 लाख तक जुर्माना

Chhattisgarh Cabinet ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में व्यापक संशोधन को भी अनुमोदित किया।

अवैध खनन पर नया दंड प्रावधान

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। अब न्यूनतम जुर्माना ₹25,000 होगा, जो बढ़कर ₹5 लाख तक हो सकता है।

बंद खदानों पर भी कार्रवाई

बिना कारण बंद रहने वाली खदानों पर अनिवार्य भाटक दर में 30 साल बाद वृद्धि की गई है। ऐसी खदानों को लैप्स (व्यपगत) घोषित करने के कठोर प्रावधान नियमों में जोड़े गए हैं।

रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान अब पूरे प्रदेश में एकसमान लागू होगा — यह Ease of Doing Business की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


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दुधारू पशु योजना का विस्तार — सभी वर्गों को मिलेगा लाभ

Chhattisgarh Cabinet ने दुधारू पशु प्रदाय पायलट प्रोजेक्ट में संशोधन को मंजूरी दी। अब इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति सहित समस्त सामाजिक वर्गों को मिलेगा।

NDDB (National Dairy Development Board) के साथ निष्पादित MOU में भी संबंधित संशोधन किया गया है। इससे हितग्राहियों के स्वरोजगार और आय में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

इसके अलावा National Dairy Development Board (NDDB) की सहायक कंपनी Indian Immunologicals Limited, हैदराबाद से पशुओं के टीके खरीदने की भी अनुमति दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनवरी 2027 तक आवश्यक टीकाद्रव्यों की खरीद इसी एजेंसी से होगी।

इससे पशु मृत्यु दर में कमी, दुग्ध-अंडा-मांस उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।



MP-CG पेंशन विवाद सुलझा — 10,536 करोड़ की वापसी पर सहमति

Chhattisgarh Cabinet ने एक बड़े वित्तीय विवाद को सुलझाने की दिशा में अहम कदम उठाया।

मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्व में किए गए ₹10,536 करोड़ के आधिक्य पेंशन भुगतान की वापसी पर सहमति दी गई।

कैसे होगी वापसी?

यह अतिरिक्त भुगतान बैंकों के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण हुआ था। संयुक्त दल द्वारा इसका पुनर्मिलान और सत्यापन किया जा चुका है।

  • वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश सरकार ने ₹2,000 करोड़ पहले ही दे दिए हैं।
  • शेष ₹8,536 करोड़ की राशि 6 वार्षिक किश्तों में प्राप्त होगी।

मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को स्वीकृति देते हुए वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया।


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Chhattisgarh Cabinet के 9 फैसले बदलेंगे प्रदेश की तस्वीर

आज की Chhattisgarh Cabinet बैठक छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। UCC की दिशा में ठोस कदम, महिलाओं को भूमि अधिकार में 50% छूट, सैनिकों को संपत्ति में राहत, अवैध खनन पर कड़ा प्रहार और पेंशन विवाद का समाधान — ये सभी निर्णय मिलकर छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध, न्यायसंगत और विकसित राज्य बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लिए गए ये निर्णय दर्शाते हैं कि Chhattisgarh Cabinet महिला सशक्तीकरण, सैनिक सम्मान, औद्योगिक विकास और पारदर्शी शासन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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