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सरकारी स्कूल प्राचार्य पर महिला स्टाफ से यौन उत्पीड़न का आरोप, गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत

जशपुर, 24 अगस्त 2025।
जशपुर जिले के एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला तब सामने आया जब विद्यालय की एक महिला कर्मचारी और एक व्याख्याता ने प्राचार्य पर अश्लील टिप्पणियां करने और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए 14 और 15 अगस्त को अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं।

पुलिस के अनुसार, यह घटनाएं बगीचा थाना क्षेत्र के एक स्कूल परिसर में हुईं, जहां दोनों महिलाओं ने आरोप लगाया कि प्राचार्य ने कई बार अकेला पाकर उनका उत्पीड़न किया। उनका कहना है कि यह उत्पीड़न लंबे समय से जारी था, लेकिन हाल ही में उन्होंने हिम्मत जुटाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) जशपुर अनिल सोनी ने बताया कि प्राचार्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(1)(v) और 79 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। हालांकि, स्थानीय न्यायालय ने नोटिस पर उन्हें जमानत दे दी।

ASP ने बताया कि इन धाराओं में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। फिलहाल प्रकरण की आगे जांच जारी है।

यह घटना न केवल विद्यालय परिसर में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में बोलने और शिकायत दर्ज कराने का साहस करना कितना कठिन होता है।