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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से किया इनकार

रायपुर, 6 अगस्त 2025:
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने अपनी हिरासत का विरोध करते हुए न्यायिक राहत की मांग की है।

🕵️‍♂️ ईडी की कार्रवाई और हिरासत

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को CG Liquor Scam और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत हिरासत में लिया था। इसके खिलाफ चैतन्य और उनके पिता भूपेश बघेल ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को सुनने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी।

🧾 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा:

जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अगर हम हर मामला सुनेंगे तो बाकी अदालतों की उपयोगिता क्या रह जाएगी?

इस प्रवृत्ति से सामान्य व्यक्ति और वकील के पास सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की कोई जगह नहीं बचेगी।

🧑‍⚖️ न्यायिक रिमांड और अगली सुनवाई

चैतन्य बघेल को 18 अगस्त 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सोमवार को उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। अब उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्ज़ी दी है, जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई संभावित है।

🔍 राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल

यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी हलचल पैदा कर चुका है। एक ओर जहां भाजपा सरकार इस घोटाले को लेकर आक्रामक है, वहीं कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है।