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संपत्ति कर जमा करने की अंतिम चेतावनी: दुर्ग नगर निगम ने दी 10 दिन की मोहलत, 1 मई से लगेगा जुर्माना

दुर्ग, 20 अप्रैल। नगर पालिक निगम दुर्ग ने शहरवासियों से समय पर संपत्ति कर जमा करने की अपील की है। आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करदाता ऑनलाइन या निगम कार्यालय के टैक्स काउंटर पर जाकर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।

1 मई से लगेगा पैनल्टी चार्ज और जुर्माना
आयुक्त ने चेतावनी दी है कि 30 अप्रैल तक कर जमा नहीं करने पर 1 मई से ₹1000 पैनल चार्ज और 15% पेनाल्टी का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। करदाताओं को अवकाश के दिनों में भी टैक्स काउंटर खुले रहने की सुविधा दी गई है, ताकि वे समय पर भुगतान कर सकें।

राजस्व विभाग ने कसी कमर
नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
राजस्व अधिकारी राजकमल बोरकर और सहायक अधिकारी शुभम गोइर ने बताया कि सभी बकायेदारों को चिह्नित कर लिया गया है और उन्हें फोन कॉल व निरीक्षकों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

बड़ा बकाया? हो सकती है सख्त कार्रवाई
जिन लोगों पर बड़ी राशि बकाया है, उनके खिलाफ नोटिस, ब्याज व संपत्ति जब्ती जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कर न भरने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है

करदाताओं के लिए राहत: छुट्टी के दिन भी खुला रहेगा दफ्तर
करदाताओं की सुविधा को देखते हुए नगर निगम ने घोषणा की है कि छुट्टियों में भी कार्यालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा

समय रहते करें भुगतान, बचें परेशानी से
नगर निगम ने अपील की है कि करदाता शेष 10 दिनों में अपना टैक्स जमा कर दें ताकि अतिरिक्त जुर्माने और कार्रवाई से बचा जा सके। समय पर टैक्स जमा कर शहर के विकास में भागीदारी निभाएं।