Skip to main content

4thnation

शीर्ष अदालत ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार, रख सकेंगे घरेलू उड़ानों के दौरान सिख कृपाण

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई से करने से मना कर दिया। बता दें कि पिछले दिनों बीसीएएस ने घरेलू उड़ानों के सिखों को कृपाण रखने की अनुमति दी थी। उसके इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना की इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने की सलाह दी है।हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि बीसीएएस का यह फैसला घरेलू उड़ानों के दौरान खतरा पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी है।