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Supela Police ने मौके से आरोपी को पकड़ा

Supela Police ने सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने-धमकाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी हीमालस कॉम्प्लेक्स के पास, आकाशगंगा क्षेत्र में हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को भयभीत कर रहा था।

यह कार्रवाई 15 सितंबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलते ही थाना सुपेला की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया एक धारदार लोहे का हथियार बरामद किया गया। मामले में अपराध क्रमांक 1368/2026 दर्ज कर Arms Act के तहत कार्रवाई की गई।

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हीमालस कॉम्प्लेक्स के पास हथियार लहराने की सूचना

पुलिस को 15 सितंबर को सूचना मिली थी कि हीमालस कॉम्प्लेक्स के पास एक युवक धारदार लोहे का हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर घूम रहा है और आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना सुपेला पुलिस टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचने की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, टीम ने इलाके में घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया।

घटना स्थल हीमालस कॉम्प्लेक्स के पास, आकाशगंगा, थाना सुपेला क्षेत्र, जिला दुर्ग बताया गया है।

Supela Police ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

Supela Police के अनुसार, पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम ओम निर्मलकर, उम्र 18 वर्ष, निवासी कातुलबोर्ड, मिलन चौक, वार्ड क्रमांक 59, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग बताया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार लोहे का हथियार बरामद किया। इसके बाद हथियार की विधिवत जब्ती की कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने और लोगों में भय पैदा करने की गतिविधि को देखते हुए मामले में कानूनी कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की जानकारी पुलिस ने दी है।

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Supela Police ने बरामद किया धारदार हथियार

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया एक धारदार लोहे का हथियार बरामद हुआ है। यही हथियार मामले में जब्ती का मुख्य सामान बताया गया है।

पुलिस ने घटना के संबंध में उपलब्ध जानकारी और बरामद सामग्री के आधार पर आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की।

Arms Act के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, इस मामले में अपराध क्रमांक 1368/2026 दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 25 और 27 Arms Act के तहत कार्रवाई की गई है।

India Code में Arms Act, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में हथियारों से जुड़े अपराधों के लिए दंड संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस मामले में कौन-से विशिष्ट प्रावधान लागू किए गए हैं, यह दर्ज अपराध और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार तय होगा।

आरोपी को पुलिस कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आगे की कार्रवाई संबंधित न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार होगी।

Supela Police की कार्रवाई में इनकी रही भूमिका

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, सहायक उप निरीक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक धरमेन्द्र सूर्यवंशी और सूर्यप्रताप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करना और आरोपी को पकड़ना इस कार्रवाई का प्रमुख हिस्सा रहा।

सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने से बचें

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति हथियार लहराकर भय या अशांति पैदा करता दिखाई दे तो खुद हस्तक्षेप न करें।

ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देना सुरक्षित तरीका है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिलने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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Supela Police ने हीमालस कॉम्प्लेक्स के पास सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने के आरोप में 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, उसके कब्जे से धारदार लोहे का हथियार बरामद हुआ और Arms Act के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से ऐसी स्थिति में स्वयं कार्रवाई करने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की है।

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