Raipur Crime से जुड़े इस मामले में रायपुर के मोवा इलाके से 17 वर्षीय 12वीं के छात्र को कार में बैठाकर ले जाने, रास्ते में मारपीट और लूट करने का आरोप सामने आया है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक घटना 10 सितंबर 2026 की है। छात्र को बाद में भिलाई ले जाकर कई युवकों द्वारा पीटने का भी आरोप लगाया गया है।
पीड़ित की पहचान मोवा निवासी अनिकेत साहू के रूप में हुई है। मेडिकल जांच में उसके जबड़े में तीन जगह फ्रैक्चर होने की बात सामने आई है। गंभीर चोटों के बाद उसे रायपुर डेंटल कॉलेज रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई है।
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Raipur Crime: मोवा से कार में बैठाने का आरोप
पीड़ित पक्ष के अनुसार, अरमान सिद्दीकी, रोशन सोनी, मुदित मिश्रा और शिव सोनी ने अनिकेत को दलदल सिवनी रोड, मोवा इलाके से एक वरना कार में बैठाया। आरोप है कि कार में बैठाने के बाद ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई।
इसके बाद उसे माना इलाके की ओर ले जाया गया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि माना क्षेत्र में भी उसके साथ मारपीट की गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस आरोपों और घटना के पूरे क्रम की पड़ताल कर रही है।
Raipur Crime में लूट का भी आरोप
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुम्हारी टोल प्लाजा के पास अनिकेत से ब्रेसलेट, गले की चेन, अंगूठी, दो मोबाइल फोन और करीब 40 हजार रुपये नकद ले लिए गए। दावा है कि नकदी में 40 हजार रुपये उसके दोस्त के थे।
आरोप यह भी है कि घायल के मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकाल लिया गया। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा।
भिलाई में 10-11 युवकों पर पिटाई का आरोप
इसके बाद अनिकेत को भिलाई के एक मैदान में ले जाने का आरोप है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक वहां 5-6 अन्य युवक भी पहुंचे और कुल करीब 10-11 युवकों ने मिलकर उसकी पिटाई की।
आरोप है कि मारपीट में बेसबॉल बैट और क्रिकेट बैट का इस्तेमाल किया गया। उपलब्ध रिपोर्टों में दो बेसबॉल बैट और एक क्रिकेट बैट टूटने की बात भी सामने आई है।
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जबड़े में तीन जगह फ्रैक्चर
मारपीट में अनिकेत के चेहरे और जबड़े पर गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है। मेडिकल जांच के अनुसार उसके जबड़े में तीन स्थानों पर फ्रैक्चर बताया गया है।
गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रायपुर डेंटल कॉलेज रेफर किया गया। घटना के बाद परिवार की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और पूरे मामले की जांच शुरू हुई।
पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी आरोप
मामले में पीड़ित पक्ष के रिश्तेदार राहुल तिवारी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में दो पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर भी आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक घटना के दौरान पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की।
पीड़ित पक्ष का दावा है कि अनिकेत उस समय बोलने की स्थिति में नहीं था और उसने कागज-पेन के जरिए अपनी बात बताई। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों से नहीं होती है, इसलिए पुलिस जांच का निष्कर्ष महत्वपूर्ण होगा।
बयानों में विरोधाभास का दावा
पीड़ित पक्ष के मुताबिक, आरोपियों के जामुल थाने पहुंचने के बाद पूछताछ में रोशन सोनी और अरमान सिद्दीकी के बयानों में विरोधाभास सामने आया। पुलिस सूत्रों के हवाले से दोनों के बयान बदलने की बात भी रिपोर्ट की गई है।
वहीं, पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच किस स्तर पर पहुंची है, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने आना बाकी है।
जामुल थाने में BNS की धाराओं में केस
घटना रायपुर से शुरू होकर माना, कुम्हारी और भिलाई तक पहुंचने के आरोपों के बावजूद मामला दुर्ग जिले के जामुल थाने में दर्ज किया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने BNS की धारा 115(2), 140(3), 296, 3(5), 309(6) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 भारत में आपराधिक कानून से जुड़े प्रावधानों का प्रमुख कानून है और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। आधिकारिक कानून का विवरण India Code पर उपलब्ध है।
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मामले में आगे की जांच
Raipur Crime के इस मामले में पुलिस के सामने घटना के पूरे घटनाक्रम, आरोपों में शामिल लोगों की भूमिका, कथित लूट की वस्तुओं और मारपीट के साक्ष्यों की जांच महत्वपूर्ण होगी।
पुलिस जांच में मेडिकल रिपोर्ट, CCTV फुटेज, मोबाइल फोन से जुड़े साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध सबूतों से घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों और दर्ज FIR के आधार पर ही मामले की जानकारी सामने आई है।
Raipur Crime से जुड़े इस मामले में 12वीं के छात्र को कार में बैठाकर ले जाने, लूट और भिलाई में सामूहिक मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जबड़े में तीन फ्रैक्चर की बात मेडिकल जांच में सामने आने से मामला गंभीर है। अब पुलिस जांच से यह स्पष्ट होगा कि घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे और लगाए गए आरोपों में से किनकी पुष्टि साक्ष्यों से होती है।
