दुर्ग जिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्वाचन परिणाम तक सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधीन रहेंगे।
सुश्री चौधरी ने बताया कि दुर्ग जिले में नगरीय निकायों का चुनाव एक चरण में और त्रि-स्तरीय पंचायत का चुनाव तीन चरणों में संपन्न होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी 2025 से शुरू होकर 28 जनवरी 2025 तक चलेगी। नाम वापसी 31 जनवरी 2025 को होगी और मतदान 11 फरवरी 2025 को होगा, जबकि मतगणना 15 फरवरी 2025 को होगी। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन 27 जनवरी से 3 फरवरी तक होगा। मतदान तीन चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी 2025 को संपन्न होगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ईव्हीएम, मतपत्र और मतपेटी के समुचित प्रबंधन के साथ-साथ नामांकन स्थलों और मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी आरओ और ईआरओ को आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह सहित नगरीय निकायों के आयुक्त और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।