तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास : लेन-देन विवाद पर की थी फेरीवाले की हत्या, नाबालिग को 10 साल कैद

मृतक कृष्णा गंगवाल

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ के कोरबा में फेरीवाले की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग और तीन युवकों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं नाबालिग को 10 साल कैद की सजा हुई है। चारों ने मिलकर करीब एक साल पहले पैसे के लेन-देन में फेरीवाले की हत्या की थी। फिर उसके शव को बोरी में भरकर जलाया और सड़क किनारे फेंक दिया था।

मामला करतला थाना क्षेत्र का है। पुलिस को खेत में पड़ा शव मिला था। फेरीवाले कृष्णा गंगवाने की चार मार्च 2022 की रात हत्या की गई थी। पुलिस को उसका शव अधजली अवस्था में सड़क किनारे खेत पर मिला था। मामले में पुलिस ने अमन भवरे, रामजन्म यादव, राजू यादव समेत एक नाबालिग को पकड़ा था। जांच के बाद प्रकरण कोर्ट में पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमन भवरे, रामजन्म यादव, राजू यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए नाबालिग को 10 साल सजा दी गई है।