बड़ें भाई पर कैंची से हमला कर ली जान, अदालत ने सुनाई 11 साल कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। बड़ें भाई की कैंची से वार कर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को कुल 11 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत में सोमवार को सुनाया गया। आरोपी को हत्या के आरोप की धारा 302 की बजाए आपराधिक मानव वध की श्रेणी के तहत मानते हुए दफा 304(2) के तहत दोषी करार दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनीष अखिलेश ने पैरवी की थी।
मामला भाई की शराब खोरी और वाहन लोन की किश्त नहीं चुका पाने से परेशान बड़े भाई द्वारा फटकार लगाए जाने उपजे विवाद से से संबंधित है। घटना 8 दिसंबर 2018 की रात सुपेला थाना क्षेत्र के न्यू कृष्णा नगर में घटित हुई थी। आरोपी संजय सेन ने अपने भाई दिलहरण से विवाद करते हुए उस पर कैंची से हमला कर दिया था। गंभीर रुप से घायल दिलहरण को चिकित्सालय में दाखिल कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई थी। सुपेला पुलिस ने आरोपी संजय सेन के खिलाफ दफा 326 तथा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था।


यह था मामला
मृतक दिलहरण सेन आटो चलाने का काम करता था और उसका भाई आरोपी संजय सेन सेलून दुकान में नाई का काम करता था। संजय सेन शराब का आदि था, जिससे दिलहरण काफी परेशान रहता था। वहीं दिलहरण ने मोटरसायकल भी फायनेंस कराई थी। जिसकी किश्त नहीं पटाए जाने पर उसे नोटिस आया था। इस नोटिस को लेकर वह और भी परेशान हो गया था। घटना की रात जब घर में वापस आया तो संजय को शराब के नशे में धुत्त पाया। इस पर उसने संजय को फटकार लगाई। जिससे संजय नाराज हो गया और बाल काटने की कैंची से दिलहरण पर हमला कर दिया। कैंची का वार पसली और दिल के पास लगने दिलहरण गंभीर रुप से घायल हो गया। जिसके बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं कैंचीबाजी की इस घटना में दिलहरण का दोस्त गोवर्धन भी बीचबचाव करने के प्रयास में जख्मी हो गया था। आरोपी को पुलिस ने 9 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद सेे फैसला सुनाए जाने तक वह जेल में ही निरूद्ध है।
अदालत ने कहा यह अपराध समाज में भय निर्मित करता है
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज में एक भय का वातावरण निर्मित करता है। भाई जैसे विश्वास के रिश्ते के लिए समाज में एक गलत संदेश देता है।
अभियुक्त को किया कारावास से दंडि़त
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने भाई की हत्या इस मामले में अभियुक्त संजय सेन को आपराधिक मानव वध की श्रेणी में माना और 304 (2) के तहत दोषी करार दिया। वहीं कैंची के वार से गोवर्धन को घायल किए जाने के लिए दफा 326 की बजाए दफा 324 के तहत दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 304(2) के तहत 10 वर्ष कारावास व 500 रु. अर्थदंड तथा दफा 324 के तहत1 वर्ष के कारावास व 500 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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