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दुर्ग में Lotte Choco Pie पर बड़ी कार्रवाई

Lotte Choco Pie के एक बैच को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खाद्य सुरक्षा जांच के बाद मानव उपभोग के लिए “असुरक्षित” (Unsafe) घोषित किया गया है। प्रयोगशाला जांच में इस उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक प्रिजर्वेटिव पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने संबंधित बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है।

प्रशासन ने कारोबारियों को उपलब्ध स्टॉक अलग रखने और जहां भी यह उत्पाद मौजूद है, वहां रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मामले को राज्य स्तर पर भी भेजा गया है और निर्माता को देशभर में संबंधित बैच वापस लेने के लिए सूचना दी गई है।

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Lotte Choco Pie की जांच में क्या मिला?

दुर्ग के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Lotte Choco Pie का सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित Cali Lab Pvt. Ltd. भेजा था।

प्रयोगशाला की 21 जुलाई 2026 की रिपोर्ट में उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक प्रिजर्वेटिव पाए गए। जांच के निष्कर्ष के आधार पर इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत “Unsafe” श्रेणी में रखा गया।

इसके बाद दुर्ग प्रशासन ने 13 अगस्त 2026 को संबंधित बैच के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।

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Lotte Choco Pie के किस बैच पर लगी रोक?

प्रशासन की कार्रवाई किसी पूरे ब्रांड के खिलाफ नहीं, बल्कि जांच में असुरक्षित पाए गए विशिष्ट बैच के खिलाफ है। संबंधित उत्पाद का विवरण इस प्रकार है:

  • उत्पाद: Lotte Choco Pie
  • पैक साइज: 672 ग्राम
  • बैच नंबर: NM10DC2
  • निर्माण तिथि: 10 अप्रैल 2026
  • समाप्ति तिथि: 9 अप्रैल 2027
  • जांच: Cali Lab Pvt. Ltd., भोपाल

इसलिए उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए बैच नंबर की पहचान करना महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान कानूनी प्रतिबंध NM10DC2 बैच पर दुर्ग जिले में लागू किया गया है।

Lotte Choco Pie की बिक्री पर तत्काल रोक

जिला प्रशासन ने संबंधित बैच की बिक्री, स्टोरेज और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खाद्य वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस बैच का कारोबार तुरंत बंद करें।

जिन दुकानों या गोदामों में संबंधित स्टॉक उपलब्ध है, उसे अलग रखने और रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कारोबारियों को निर्धारित प्रारूप में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देने को कहा गया है।

रिकॉल किए गए उत्पादों का क्या होगा?

प्रशासन के आदेश के अनुसार रिकॉल किए गए उत्पादों का निपटारा Food Safety and Standards Act, 2006 और Food Safety and Standards Rules, 2011 के प्रावधानों के अनुसार करना होगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को बाजार में उपलब्ध स्टॉक की पहचान करने और रिकॉल प्रक्रिया की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।

यदि प्रतिबंध के बावजूद कोई कारोबारी संबंधित बैच को बेचते या वितरित करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य और देशभर में रिकॉल की तैयारी

दुर्ग के Designated Officer जितेंद्र कुमार नेले के अनुसार, जिले में लिए गए सैंपल के “Unsafe” पाए जाने के बाद संबंधित बैच पर प्रतिबंध लगाया गया है। मामले की जानकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दी गई है, ताकि आवश्यकता के अनुसार राज्य स्तर पर भी कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि निर्माता को चेन्नई में औपचारिक रूप से सूचना दी गई है। संबंधित कंपनी से देशभर में इसी बैच के उत्पाद को वापस लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया गया है।

इसका मतलब यह है कि फिलहाल दुर्ग में प्रतिबंध स्पष्ट रूप से लागू है, जबकि छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में इसी बैच के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों और निर्माता के स्तर पर आगे बढ़ाई जा रही है।

बच्चों को लेकर क्यों जताई गई चिंता?

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी ने प्रिजर्वेटिव की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा को विशेष चिंता का विषय बताया है और बच्चों पर इसके संभावित प्रभाव का उल्लेख किया है।

ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत निर्धारित मानकों का पालन जरूरी होता है। प्रशासन का उद्देश्य बाजार में उपलब्ध ऐसे उत्पादों को हटाना है, जिन्हें जांच के बाद मानव उपभोग के लिए असुरक्षित माना गया है।

उपभोक्ताओं के लिए भी पैकेट पर दर्ज बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट देखना महत्वपूर्ण है, खासकर जब किसी विशिष्ट बैच के खिलाफ आधिकारिक प्रतिबंध जारी हो।

उपभोक्ता क्या सावधानी बरतें?

यदि किसी उपभोक्ता के पास NM10DC2 बैच का उत्पाद मौजूद है, तो उसे फिलहाल उसका सेवन नहीं करना चाहिए और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए।

साथ ही दुकानदारों को भी इस बैच की बिक्री या वितरण से बचना होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग बाजार में उपलब्ध स्टॉक की पहचान और रिकॉल प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है।

Lotte Choco Pie के NM10DC2 बैच को लेकर दुर्ग में हुई कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन की गंभीरता को दर्शाती है। लैब रिपोर्ट में निर्धारित सीमा से अधिक प्रिजर्वेटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने इस विशिष्ट बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी है। अब राज्य स्तर पर संभावित कार्रवाई और निर्माता के माध्यम से देशव्यापी रिकॉल की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए सबसे जरूरी है कि वे संबंधित बैच की पहचान करें और प्रतिबंधित उत्पाद का सेवन न करें।

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