दुर्ग, (छत्तीसगढ़)। राज्य में दूसरे चरण के तहत होने वाले चुनाव के मद्देनजर दुर्ग जिले शराब की बिक्री पर 48 घंटों तक प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस अवधि में किसी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा शराब विक्रय किए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अवसर पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवंबर को शाम 5 बजे से 17 नवंबर को शाम 5 बजे अर्थात् मतदान समाप्ति तक जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, होटल-बार, क्लब, भांग एवं भांग घोटा की थोक/ फुटकर दुकानों एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है।
इस अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार जिले के पश्चिम सीमा से लगे जिला राजनांदगांव में 7 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन 2023 के अवसर पर होने वाले मतदान के समय 5 नवंबर को शाम 5 बजे से 7 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे अर्थात् मतदान समाप्ति तक जिले में स्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती देशी मदिरा दुकान अंजोरा एवं एफ.एल.-3 (ग) मोटल आर्शीवाद इंटरप्राईजेस, ग्राम खपरी, रसमड़ा तथा एफ.एल.-4 (क) प्लेजर क्लब अंजोरा को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।