नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। एजी पेरारिवलन इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश अनुच्छेद-142 के तहत दिया है।
याद दिला दें कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में हत्या हुई थी। 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था। पेरारिवलन पर आरोप लगे कि हत्याकांड में जिस आत्मघाती जैकेट का इस्तेमाल हुआ था, उसमें लगने वाली बैटरी पेरारिवलं ने सप्लाई की थी। कोर्ट में साबित हो गया कि पेरारिवलन ने हत्या के मास्टरमाइंड शिवरासन को बैटरी खरीदकर दी थी। घटना के समय पेरारिवलन 19 साल का था और अभी पिछले 31 सालों से सलाखों के पीछे है। पेरारिवलन ने जेल में रहने के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अच्छे नंबरों से कई डिग्रियां हासिल की।
मिली थी फांसी की सजा, अब मिल रही रिहाई
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में पेरारिवलन सहित सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। 1998 में इन सभी दोषियों को टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद पेरारिवलन ने तमिलनाडु सरकार द्वारा सितंबर 2018 में रिहाई के लिए की गई संस्तुति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई की याचिका दाखिल की थी।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और बी.आर. गवई की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। उच्चतम न्यायालय ने पेरारिवलन की रिहाई याचिका पर अपना फैसला 11 मई को सुरक्षित रख लिया था। अब फैसला आया है तो ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित मामले में अन्य 6 दोषी भी रिहा किए जा सकते हैं।