Skip to main content

4thnation

अब शासकीय आयोजन में होगा देवभोग ब्रांड के दुग्ध एवं दुग्ध से बने उत्पादों का उपयोग, शासन ने जारी किए आदेश

रायपुर (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े राज्य के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन के सभी विभाग, उपक्रम, निगम एवं मण्डलों में शासकीय आयोजन के समय देवभोग ब्रांड के दुग्ध एवं दुग्ध से बने उत्पादों का उपयोग करने के निर्देश मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए है। देवभोग ब्रांड के उत्पाद को विभाग सीधे क्रय कर सकते है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा उत्पादित देवभोग ब्रांड के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का उपयोग शासकीय कार्य-कलापों में किये जाने हेतु खरीदी किए जाने के लिए समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए है। छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 ( यथासंशोधित 2020) के नियम 8.4- यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री का निर्माण करती है, तो ऐसी निर्माणकर्ता इकाई से सामग्री का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा भी समस्त विभागों में आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के देवभोग ब्रांड के उत्पादों का क्रय करने के निर्देश पूर्व में दिए गए है। मुख्य सचिव ने सभी शासकीय विभाग, उपक्रम, निगम एवं मण्डलों के प्रमुखों को उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने को कहा है।