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आपदा पीड़ित परिवारों को सरकार से न्याय दिलाने कोर्ट करें हस्तक्षेप : सतीश पारख

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के दुर्ग जिला ग्रामीण अध्यक्ष सतीश पारख ने कहा है कि कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा माना गया है। इसके बावजूद आपदा से मृत व्यक्तियों के परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उचित सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राजस्व सहिंता की धारा 6(4) में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप कर आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने की अपील की है।
छजकां नेता पारख ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा पर पीड़ित अथवा परिवार जन को अनुदान (राहत राशि) पाने का पूरा हक है, किंतु प्रदेश सरकार इन कानूनों का पालन करते हुए कोरोना महामारी से मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि देने में किसी तरह की रुचि नही दिखा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजित जोगी जी की 75 वीं जयंती है। यह दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच नही हैं यदि होते तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ महतारी की संतानों को न्याय दिलाने कानून का पालन करवाने में कोई कसर नही छोड़ते। आज उनके नही होने पर भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे इस बात को लेकर संकल्पित है तथा इस मामले में राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करवाकर राजस्व संहिता की धारा 6-4 में उल्लेखित अनुसार प्रदेश के प्रत्येक परिवार जिन्होंने कोरोना महामारी से अपने परिवार को कोई भी सदस्य खोया है तो उन्हें कानून के अनुसार अनुदान सहायता दिलाने। प्रभावित परिवारों से नियमानुसार राजस्व अधिकारियों के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर उन्हें अनुदान नियमानुसार दिलाने पुर जोर प्रयास करेंगे। यदि सरकार राजस्व सहिंता के धारा में उल्लेख अनुसार कार्यवाही तय करने में आना कानी करती है, तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से इस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रभावितों को न्याय दिलाने जोर लगाएगी।