दुर्ग (छत्तीसगढ़)। चिटफंड कंपनी से पीड़ित लोगों के मामले में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत एक और चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। निवेशकों को उनकी निवेश की राशि वापस दिलाने के लिए अर्थतत्व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ आदेश जारी किया गया है। सोसायटी की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
बता दें कि अर्थतत्व क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर नेवई थाना में अपराध दर्ज किया गया है। निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनावेदकों द्वारा निक्षेपकों से कंपनी में जमा कराई गई राशि के प्रतिसंदाय हेतु कंपनी व इसके संचालकों की संपत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क किये जाने के अंतःकालीन आदेश पारित किये गए हैं। पारित अंतःकालीन आदेश को आत्यंतिक किये जाने हेतु विशेष न्यायालय, जिला न्यायालय को प्रेषित किया गया है।