दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देश पर 11 जुलाई को विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ई-लोक अदालत आयोजन के संबंध में आज जिला न्यायालय के न्यायाधीशगणों एवं अधिवक्ताओं की सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए बैठक आहूत कर विशेष ई-लोक अदालत के संबंध में मार्गदर्शन व दिशानिर्देश दिए गए। अधिवक्ता संघ द्वारा विशेष ई-लोक अदालत को सफल बनाने में अपना सहयोग करने की बात कहीं।
आपको बता दें कि इस प्रकार की ई-लोक अदालत की व्यवस्था संपूर्ण देशभर में केवल छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित की जा रही है।जिससे पक्षकार अपने घर मेें बैठे ही न्याय प्राप्त कर सकते है। बैठक में बताया गया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत कोविड-19 के कारण निरस्त हो गया था, जिससे गरीब पक्षकारों का प्रकरण काफी संख्या में न्यायालय में लंबित होने कि स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विशेष ई-लोक अदालत आयोजित की जा रही है।
लोक अदालत हेतु आवेदन 10 जुलाई तक ही स्वीकार किए जाएंगे। 11 जुलाई को आयोजित होने वाले लोक अदालत में कोई भी पक्षकार एवं अधिवक्ता न्यायालय परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे। पक्षकार एवं अधिवक्ता संबंधित न्यायालय परिसर में सिर्फ विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे अथवा पक्ष रखेंगे। विडियो कान्फे्रसिंग में उपस्थित हुए बिना किसी भी प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निराकृत नहीं की जाएगी। जो पक्षकार अपना प्रकरण राजीनामा के माध्यम से निपटारा कराना चाहते हैं वे अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते है। जिन पक्षकारों को विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से होने वाली ई-लोक अदालत के बारे में यदि कोई समस्या हो तो उसके निवारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।