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फेसबुक में अपुष्ट एवम भ्रामक सूचना पोस्ट करने पर प्रशासन ने दर्ज करवाई एफआईआर

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रायपुर (छत्तीसगढ़)। कोविड 19 के संबंध में अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी फेसबुक में प्रसारित करने पर संबंधित के विरुद्ध  प्रशासन द्वारा गौरेला थाने में एफ आईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बताया गया है कि गौरेला निवासी सचिन जैन द्वारा कोविड 19 के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित किया गया है। जिसे महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संगठन स्वास्थ्य विभाग की बिना पूर्व अनुमति के कोविड 19 के बारे में जानकारी प्रेषित करने के लिए किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग नही करेगा। इस संबंध में एपिडेमिक डिसीज एक्ट अंतर्गत सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है।
गौरेला निवासी सचिन जैन द्वारा 10 अप्रैल को फेसबुक पर सावधान नेपाल से जालिम मुखिया ने 50 मुस्लिम कोरोना संक्रमितों को भारत मे वायरस फैलाने के लिए घुसपैठ करा दिया है बिहार के रास्ते… शीर्षक से मेसेज शेयर किया गया। सूचना की पुष्टि के संबंध में उसके द्वारा कोई स्त्रोत की जानकारी नही दी गई है जिससे प्रस्तुत सूचना भ्रामक प्रतीत होती है, जो राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन है। संबंधित मेसेज शेयरकर्ता के विरुद्ध महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।