Mahasamund Paneer Raid के तहत महासमुंद जिले में राजस्व, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने भलेसर रोड स्थित वैद्य फूड (Vaidya Food) में देर रात छापेमारी की। अधिकारियों को यहां कथित रूप से संदिग्ध गुणवत्ता वाले पनीर के निर्माण और बिक्री की सूचना मिली थी।
संयुक्त टीम ने रविवार देर रात करीब तीन घंटे तक परिसर का निरीक्षण किया। टीम जब करीब आधी रात प्रतिष्ठान पहुंची, उस समय वहां पनीर तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। पनीर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और निर्माण प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों ने जानकारी जुटाई।
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Mahasamund Paneer Raid में 200 किलो पनीर जब्त
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पनीर की गुणवत्ता और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर संदेह जताया। इसके बाद टीम ने करीब 200 किलोग्राम पनीर जब्त किया।
अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कच्चे माल, पनीर तैयार करने की प्रक्रिया और अन्य संबंधित जानकारियों का भी विवरण लिया। कार्रवाई का उद्देश्य संदिग्ध या मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना बताया गया है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन की यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जांच का हिस्सा है।
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कोल्ड स्टोरेज की भी हुई जांच
कार्रवाई के अगले चरण में सोमवार सुबह अधिकारियों ने प्रतिष्ठान के कोल्ड स्टोरेज को खोलकर वहां रखी सामग्री का निरीक्षण किया। टीम ने भंडारित खाद्य सामग्री की स्थिति और उससे जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की।
पनीर के नमूने निर्धारित प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए। इन सैंपलों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है।
अब आगे की कार्रवाई मुख्य रूप से प्रयोगशाला से मिलने वाली जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।
Mahasamund Paneer Raid के बाद सैंपल जांच में
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नामित अधिकारी उमेश कुमार के अनुसार प्रयोगशाला जांच के परिणाम मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने पनीर के नमूनों को परीक्षण के लिए भेजकर यह पता लगाने की प्रक्रिया शुरू की है कि उत्पाद निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है या नहीं।
जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
Food Safety and Standards Act के तहत कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में Food Safety and Standards Act, 2006 के प्रावधान लागू हैं।
खाद्य सुरक्षा से संबंधित आधिकारिक जानकारी और नियमों के लिए Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) की वेबसाइट देखी जा सकती है।
वहीं खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित अधिनियम एवं नियमों की सरकारी जानकारी India Code पर उपलब्ध है।
मिलावटी खाद्य पदार्थों पर प्रशासन की नजर
महासमुंद में हुई Mahasamund Paneer Raid को खाद्य गुणवत्ता की निगरानी के अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य ऐसे खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाना है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी। विशेष रूप से पनीर, दूध और अन्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर निगरानी बढ़ाई जा सकती है।
उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर सख्ती
पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद बड़ी संख्या में लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनकी गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
महासमुंद में हुई कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में पनीर जब्त कर उसके नमूने प्रयोगशाला भेजे जाने से अब जांच के परिणाम का इंतजार है। रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट होगा कि जब्त उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप था या नहीं।
Mahasamund Paneer Raid में करीब 200 किलो पनीर जब्त कर उसके नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए हैं। फिलहाल प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आने तक आगे की कानूनी कार्रवाई को रोककर रखा है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पक्ष के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर निगरानी बढ़ा रहा है।
