दुर्ग, 23 अप्रैल 2025 – कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देश पर और जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में पाटन और दुर्ग विकासखण्ड में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल विवाह रोकथाम एवं नशे के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम छाटा (पाटन) और ग्राम नगपुरा (दुर्ग) में आयोजित किया गया, जिसमें गांव के सरपंच, सचिव, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया।
इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती सीता कनौजे, चाईल्ड हेल्पलाइन 1098 के श्री आशीष साहू, श्रीमती भारती चौबे, सविता साहू और सखि वन स्टॉप 181 की श्रीमती असंति साहू तथा श्रीमती हिना ने भिक्षावृत्ति, बाल विवाह रोकथाम, महिला उत्पीड़न, दत्तक ग्रहण, और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर विस्तार से जानकारी दी।

कार्यशाला में बताया गया कि बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक है। ऐसे विवाह कराने वाले को 2 साल तक के कारावास या एक लाख तक जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
समाज में बाल विवाह को रोकने के लिए सही दिशा में कार्य करने और सकारात्मक वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अलावा, बाल विवाह की सूचना 1098 चाईल्ड हेल्पलाइन पर दी जा सकती है।
