मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लक्की महार 6 माह के लिए जेल में निरूद्ध

27 फरवरी 2025: दुर्ग संभाग के आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता प्राधिकारी श्री सत्यनारायण राठौर ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए लक्की महार पिता स्व. सोहन महार निवासी शिवपारा, दुर्ग को 6 माह के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने का आदेश पारित किया है। यह आदेश स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार, निवारक अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत पारित किया गया है।

अपराधों का लंबा इतिहास

पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार, लक्की महार के खिलाफ वर्ष 2023 और 2024 में नारकोटिक्स एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज हुए थे, साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी एक मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, मारपीट के दो मामले और समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। बावजूद इसके, लक्की महार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा और उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ

सामाजिक माहौल पर पड़ रहा विपरीत प्रभाव

संभाग आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि लक्की महार जमानत पर छूटने के बाद भी अपराधों में संलिप्त रहा। वर्तमान में भी उसके खिलाफ गांजा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायतें लगातार मिल रही थींइससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था और आम नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त था

लोग शिकायत करने से भी डरते थे

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि लक्की महार की आपराधिक गतिविधियों से लोग इतना आतंकित हो गए थे कि वे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने या गवाही देने तक से डरते थे। पुलिस और न्यायालय में इसके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन गवाहों के अभाव में वह बार-बार जेल से छूट जाता था और दोबारा अपराधों में लिप्त हो जाता था

संभाग आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जारी किया आदेश

संभाग आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता प्राधिकारी श्री सत्यनारायण राठौर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 फरवरी 2025 को आदेश जारी किया और लक्की महार को 6 महीने के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने के निर्देश दिए। यह आदेश समाज में शांति बनाए रखने और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया एक कठोर कदम माना जा रहा है।

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