महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

दुर्ग, 24 फरवरी। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर नगर निगम दुर्ग ने 26 फरवरी को नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश लागू किया है।

नगर निगम का आदेश और सख्ती:

26 फरवरी को पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
नियम तोड़ने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखेंगे और आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।

महाशिवरात्रि पर धार्मिक आस्थाओं का सम्मान

📌 शहर के शिव मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगाजल लेकर आएंगे।
📌 नगर निगम ने आदेश दिया है कि शिवभक्तों के मार्ग पर मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित हो।

निगरानी और कार्रवाई:

नगर निगम की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी मांस-मटन की अवैध बिक्री न हो। यदि कोई व्यापारी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन बेचता पाया गया, तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।