छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू, अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें

श्रम विभाग करेगा पंजीयन, छोटे दुकानदारों को मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे राज्य में दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 को लागू कर दिया है। इसके तहत अब दुकानों और प्रतिष्ठानों का पंजीयन श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि पहले यह काम नगरीय निकाय के अधीन था। साथ ही, पुराने अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है

इस नए कानून का सबसे बड़ा फायदा छोटे दुकानदारों को मिलेगा, क्योंकि अब केवल 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर ही यह नियम लागू होगा। पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानों को अधिनियम के दायरे में रखा गया था

अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, लेकिन कुछ शर्तें भी होंगी लागू

सरकार ने अब दुकानों को पूरे सप्ताह और 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा:

  • कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा
  • महिला कर्मचारियों को रात में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन कुछ विशेष सुरक्षा प्रावधानों के तहत
  • रजिस्ट्रेशन शुल्क कर्मचारियों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा, जो न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकता है। पहले यह शुल्क केवल 100 से 250 रुपये तक था।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और समयसीमा

  • नए नियम के तहत आने वाले सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 6 महीने के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा
  • रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसे श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा

रात में सुरक्षा को लेकर सवाल, सरकार कर सकती है विशेष व्यवस्था

सरकार के इस फैसले से रात में भी लोगों को शॉपिंग करने की सुविधा मिलेगी, लेकिन दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। संभावना है कि राज्य सरकार इसके लिए विशेष प्रबंध करेगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *