जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद 311 के तहत तीन सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकियों से संपर्क का आरोप

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 311 के विशेष प्रावधानों का उपयोग करते हुए तीन सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन कर्मचारियों पर आतंकियों से कथित संपर्क होने का आरोप है।

बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के नाम

  1. फिरदौस अहमद भट – पुलिस कांस्टेबल
  2. मोहम्मद अशरफ भट – शिक्षक
  3. निसार अहमद खान – वन विभाग में ऑर्डरली

अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्तगी

अनुच्छेद 311(2)(C) के तहत सरकार को यह अधिकार होता है कि वह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी कर्मचारी को बिना जांच प्रक्रिया के बर्खास्त कर सकती है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन पहले भी आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ इसी प्रावधान का उपयोग कर चुका है

सरकार की सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी के आतंकी संगठनों से संबंध पाए जाने पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले भी जम्मू-कश्मीर में कई सरकारी कर्मचारियों को आतंकियों से कथित संपर्क के कारण नौकरी से हटाया गया है

आतंकवाद पर कड़ा रुख

जम्मू-कश्मीर प्रशासन सरकारी तंत्र में किसी भी तरह के आतंकी समर्थक तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि आतंकवाद को समर्थन देने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।

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