आयकर विधेयक 2025: इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड पर कटौती समाप्त, कंपनियों पर बढ़ेगा कर भार

नई दिल्ली: आयकर विधेयक 2025 में 22 प्रतिशत की कर दर चुनने वाली कंपनियों के लिए इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड पर मिलने वाली कर कटौती (डिडक्शन) को हटा दिया गया है। मौजूदा कानून के तहत, कंपनियां अन्य घरेलू या विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश (डिविडेंड) को शेयरधारकों को वितरित करने पर कर कटौती का लाभ ले सकती थीं, जिससे मल्टी-टियर कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में दोहरे कराधान (डबल टैक्सेशन) को रोका जाता था

क्या है इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड और इसका कर प्रभाव?

वित्त अधिनियम 2020 के तहत धारा 80M में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कंपनी X के पास कंपनी Y के शेयर हैं और Y द्वारा X को लाभांश दिया जाता है, तो इसे इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड माना जाएगा। यह पूरी तरह कर मुक्त था और X इसे अपनी कर योग्य आय से घटा सकती थी, जिससे केवल अंतिम स्तर पर शेयरधारकों को कर देना पड़ता था।

हालांकि, आयकर विधेयक 2025 के तहत यह प्रावधान हटा दिया गया है, जिससे अब कंपनियों को डिविडेंड आय पर 22 प्रतिशत कर देना होगा, भले ही वे इसे पूरी तरह शेयरधारकों को वितरित कर दें।

कंपनियों पर क्या होगा असर?

कर विशेषज्ञ हिमांशु पारिख, पार्टनर, टैक्स, केपीएमजी इंडिया के अनुसार, “इस बदलाव से कंपनियों पर कर का दोहरा बोझ पड़ेगा और कॉरपोरेट जगत में कराधान को लेकर जटिलताएं बढ़ेंगी। यह एक विसंगति प्रतीत होती है, जिसे विधेयक के पारित होने से पहले ठीक किया जाना चाहिए।”

अगर कंपनी A को ₹100 का लाभांश प्राप्त होता है, तो मौजूदा कानून के तहत यदि वह इसे पूरी तरह वितरित कर दे, तो इस पर कर नहीं लगता। लेकिन नए विधेयक के तहत कंपनी को ₹100 पर 22 प्रतिशत कर देना होगा, और फिर जब शेयरधारकों को यह लाभांश मिलेगा, तो उन पर भी कर लगेगा। इससे दोहरा कराधान (Double Taxation) की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

हालांकि, 15 प्रतिशत कर दर वाली कंपनियों को यह छूट जारी रहेगी

क्या हो सकते हैं इसके परिणाम?

  • कॉरपोरेट सेक्टर में कर का बोझ बढ़ेगा, जिससे कंपनियां अपने लाभांश वितरण में कटौती कर सकती हैं
  • मल्टी-टियर कंपनियों में कैश फ्लो प्रभावित होगा, जिससे निवेश योजनाओं पर असर पड़ सकता है
  • व्यापारिक संगठनों और कंपनियों द्वारा सरकार पर इस प्रावधान को वापस लेने का दबाव बनाया जा सकता है

सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए संशोधन किया जाता है या नहीं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *