छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को मिलेगा मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश, सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान श्रमिकों और कर्मचारियों को मतदान करने का पूरा अवसर देने के लिए सवैतनिक अवकाश जारी करने का आदेश दिया है। यह फैसला राज्य सरकार की ओर से लोकतंत्र को मजबूत करने और मताधिकार के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है कि मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह आदेश सभी श्रमिकों, कर्मचारियों और मजदूरों पर लागू होगा, चाहे वे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हों।

वेतन सहित अवकाश का प्रावधान

छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1953 और कारखाना अधिनियम 1948 के तहत, श्रमिकों को मतदान के दिन अवकाश दिया जाएगा और साथ ही उन्हें इस दिन का वेतन भी मिलेगा। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी श्रमिक मतदान में भाग लेने से वंचित न हो।

मतदान की तिथियां

  • नगरीय निकाय चुनाव: महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए 11 फरवरी 2025 को मतदान।
  • पंचायत चुनाव: जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 17, 20 और 23 फरवरी 2025 को मतदान।

निजी प्रतिष्ठानों और दुकानों में भी लागू आदेश

यह आदेश न केवल सरकारी कर्मचारियों पर, बल्कि निजी प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य व्यवसायों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी श्रमिक मतदान के अधिकार का पूरा उपयोग कर सकें।

सहायक श्रम आयुक्त की जानकारी

सहायक श्रम आयुक्त ज्योति शर्मा ने बताया कि यह आदेश कारखानों, दुकानों, समाचार पत्र संस्थानों और अन्य श्रमिकों के लिए सुनिश्चित करेगा कि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम

यह निर्णय लोकतंत्र को और मजबूत करने और हर नागरिक को उनके संवैधानिक अधिकार का पूरा पालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

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