बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगर पालिका कर्मचारी के तबादले पर लगाई रोक

बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नगर पालिका बेमेतरा के तृतीय वर्ग कर्मचारी योगेंद्र साहू के तबादले पर रोक लगा दी है। योगेंद्र साहू ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तबादला आदेश को चुनौती दी थी।

जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि तबादले के मामलों में मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता का वेतन बहुत कम है और उसकी बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, ऐसे में तबादला होने से उनकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। कोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, और ऐसे में बच्चों के लिए नए कॉलेज में दाखिला लेना कठिन हो सकता है।

नगर पालिका बेमेतरा के अधिकारी तबादले की अनिवार्यता साबित करने में विफल रहे, जिसके बाद कोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस साहू ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जब तक सेवा की कोई अनिवार्यता नहीं हो, तबादले के आदेश से पहले कर्मचारी के परिवार की शिक्षा और अन्य मानवीय पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए।

कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को शैक्षणिक वर्ष के अंत तक तबादले से मुक्त रखा जाए, जिससे उसकी बेटियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

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