प्रेम का इजहार करने किशोरी के घर में घुस कर उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने तथा विरोध करने पर गाली गलौच करने के मामले में अदालत द्वारा आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं के तहत 8 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है। यह फैसला फास्ट टे्रक कोर्ट न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत में मंगलवार को सुनाया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। 14 अक्टूबर 2013 को 14 वर्षीय स्कूली छात्रा स्कूल से छुट्टी लेकर घर में अकेली थी। इसी दौरान शाहनवाज खान उर्फ शान खान (21 वर्ष) घर में जबरिया घुस गया और छात्रा से प्रेम का इजहार कर शारीरिक छेडख़ानी करने लगा। इसी दौरान छात्रा की मां घर वापस आ गई। जिस पर गाली गलौच करते हुए शान घर से भाग गया। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि स्कूल जाते व घर आते समय रास्ते में प्राय: यह युवक उसे अश्लील इशारे करता रहता था। डर की वजह से इस संबंध में उसने परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। जिससे युवक के हौसले बुलंद हो गए और वह घर तक पहुंच गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने आरोपी को बुरी नीयत से घर में प्रवेश करने और नाबालिग के साथ शारीरिक छेडख़ानी किए जाने का दोषी पाया। मामले में आरोपी को पॉक्सों एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष के कारावास तथा 2 हजार रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। इसका साथ ही दफा 454 के तहत 3 वर्ष के कारावास व 2 हजार रु. के अर्थदंड से भी दंडि़त किया गया है। दोनों सजाए साथ साथ चलेगी। वहीं अर्थदंड़ की राशि अदा नहीं किए जाने प अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।