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आदेश : बच्चों को 15 अप्रैल के बाद स्कूल जाना अनिवार्य नहीं, पर टीचर्स की उपस्थिति रहेगी अनिवार्य

रायपुर (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचनालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार 15 अप्रैल से स्कूली स्टूडेंट्स को कक्षा में उपस्थित रहने की अनिवार्यता नहीं होगी। अगर पेरेंट्स चाहे तो वह अपने बच्चों को स्टडी के लिए स्कूल भेज सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान टीचर्स की स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से यह आदेश सभी संभागीय आयुक्त और छत्तीसगढ़ के हर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया गया है। कक्षा पहली से आठवीं तक के स्टूडेंट्स पर यह नियम लागू रहेगा। फिलहाल 1 अप्रैल से स्कूल खोले गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फिलहाल 15 अप्रैल तक स्कूल जाना अनिवार्य होगा। 9 वीं से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं की कक्षाएं स्कूल में ही लगेंगीं।
स्कूली शिक्षा सत्र इस बार बढ़ाया गया है। पहले यह 31 मार्च तक रहता था। इसके अनुसार सरकारी स्कूलों में अप्रैल में कुछ दिन क्लास लगती थी। लेकिन इस बार सत्र को बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया है। इतना ही नहीं गर्मी की छुट्टी भी कम की गई है। इस बार अगला सत्र 1 मई से शुरू हो जाएगा। इसके अनुसार 14 मई तक कक्षाएं लगाई जाएंगी। 15 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टी होगी।